दिल्लीराज्य

कैबी के ड्राइविंग लाइसेंस से दिल्ली पुलिस को नाबालिग के साथ रेप, हत्या के मामले में गुनाह का पर्दाफाश करने में मदद मिली

दक्षिण दिल्ली के महरौली में फुटपाथ से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसकी कथित तौर पर बलात्कार और हत्या करने वाली कैबी को पकड़ने में पुलिस को मदद मिली।

आरोपी ने घंटों इलाके का चक्कर लगाया, दो सवारी रद्द कर दी और महरौली में फुटपाथ पर लौट आया और एक 10 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया, जो अपने परिवार के साथ सो रही थी।

दिल्ली पुलिस ने 22 जून के मामले में घटनाक्रम की पुष्टि के लिए जिन सबूतों का हवाला दिया है, उस जगह के पास पाया गया ड्राइविंग लाइसेंस, जहां आरोपी ने कथित तौर पर लड़की के शव को फेंक दिया था और उसे तीन बड़ी चट्टानों के नीचे छिपाने का प्रयास किया था।

आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी बाशु कुमार सिंह (29) कथित तौर पर लड़की का अपहरण करने से करीब एक घंटे पहले महरौली के इलाके में पहुंचा और शुरू में फुटपाथ पार कर गया, जहां वह अपने माता-पिता और तीन छोटे भाई-बहनों के साथ सो रही थी। दिल्ली पुलिस एक सप्ताह में अदालत में आरोपपत्र दायर कर सकती है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 22 अप्रैल को अमर कॉलोनी में एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी की बेटी से जुड़े बलात्कार-हत्या मामले के बाद यह दूसरा आरोपपत्र है, जिसमें बल ने घटनाओं के क्रम को स्थापित करने के लिए टाइमस्टैम्प के साथ एक विस्तृत सचित्र विवरण का इस्तेमाल किया था।

आरोपपत्र में 89 पन्नों के ऑपरेटिव हिस्से हैं और सीसीटीवी तस्वीरें शामिल हैं जिनमें सिंह की लड़की का कथित तौर पर अपहरण करने से पहले की कार, फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ सो रही बच्ची को दिखाया गया है, आरोपी द्वारा अपनाए गए मार्ग का पुनर्निर्माण और अपराध स्थल जहां एक जंगली इलाके से शव बरामद किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि तस्वीरों में सटीक टाइमस्टैम्प हैं, जिससे जांचकर्ताओं को घटनाओं के क्रम को स्थापित करने और अपराध से पहले और बाद में सिंह की गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलती है।

अधिकारी ने कहा कि मार्ग के पुनर्निर्माण का मिलान सीसीटीवी फुटेज और जांचकर्ताओं को सिंह के बयान से किया गया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि घटना का उनका बयान सबूतों के अनुरूप था या नहीं।

उनकी हैचबैक के ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है।

चार्जशीट के अनुसार, सिंह ने गुरुग्राम से यात्रा करने के बाद एक यात्री को संगम विहार में छोड़ दिया था और बाद में लगभग ढाई घंटे में दो यात्राएं रद्द कर दी थीं।

इस अवधि के दौरान, वह कथित तौर पर उस क्षेत्र में घूमता रहा, जहां से उसने बाद में अन्य सवारी स्वीकार करने के बजाय लड़की को उठाया।

जांचकर्ताओं ने पाया है कि सिंह अपहरण से करीब एक घंटे पहले उस स्थान पर पहुंचा था और शुरू में उस फुटपाथ से गुजरा था जहां लड़की अपने माता-पिता और तीन छोटे भाई-बहनों के साथ सो रही थी।

पुलिस ने कहा कि सिंह कथित तौर पर मौके का इंतजार करने के बाद लौटा और सुबह करीब 4.15 बजे बच्चे का अपहरण कर लिया। कार की ओर ले जाने के बाद लड़की ने मदद के लिए चिल्लाया, अपने पिता को सचेत किया, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए वाहन का पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं सके।

चार्जशीट में कहा गया है कि सिंह के गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड की ओर जाने से पहले मंडी गांव के पास वाहन के अंदर लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था, जहां उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक जंगली इलाके में छिपा दिया।

चार्जशीट के अनुसार, मौत का कारण गला घोंटना और गला घोंटना पाया गया था। सिंह ने कथित तौर पर बच्चे का गला घोंटने के लिए गमछा का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में अपराध स्थल से बरामद कर लिया गया।

दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि उसने लड़की के चेहरे पर चट्टान से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दांत टूट गए।

अपराध स्थल की तस्वीरों में शव को तीन बड़ी चट्टानों के नीचे छिपाया हुआ दिखाया गया है, जिसमें सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस पास में पड़ा है।

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