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मध्य प्रदेश: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला का शारीरिक शोषण, सात लाख रुपये ऐंठने का आरोप

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेल करने, शारीरिक शोषण और लाखों रुपये वसूलने का मामला सामने आया है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छनेरा निवासी फारूख पुत्र मोहम्मद बाठिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस घटना से हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त कर आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 31 अक्टूबर को थाने में आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2023 में वह अपनी बेटी के साथ छनेरा में किराये के मकान में रहती थी। इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाले फारूख और उसके परिवार से उसकी जान-पहचान हुई। आरोपित परिवार के साथ घुल-मिल गया था और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता था।

शिकायत के मुताबिक, अगस्त 2025 में बैंक संबंधी काम से खंडवा आने के दौरान आरोपित उसे कार से शहर लेकर आया। काम निपटाने के बाद वह उसे एक होटल में ले गया, जहां विरोध के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

आरोप है कि इस दौरान आरोपित फारुख ने चोरी से वीडियो बना लिया और बाद में वीडियो वायरल करने तथा उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और निकाह करने का दबाव बनाता था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण किया और बिजनेस के नाम पर ऑनलाइन व नकद माध्यम से करीब छह से सात लाख रुपये भी ले लिए। विरोध करने पर घर पहुंचकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

लव जेहादी फारुख नाबालिक हिंदू बालिका को भी लगातार परेशान कर रहा था। उसे उर्दू सिखाने के साथ ही बच्ची के साथ छेड़खानी कर उसे प्रताड़ित कर रहा था। ज हिंदू जागरण मंच के टीम द्वारा पकड़कर सबक सिखाया गया और कोतवाली थाने में ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाई।

इस मामले में हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य माधव झा,जिला संयोजक रितेश कुशवाह ,रवि कुमायूं,रोहित सावनेर, स्नेह धीमान,विनीत वर्मा,यश जैन,प्रथम कैथवास सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। माधव जाने कहां की शहर के जिस होटल में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उसके संचालक पर भी प्रकरण दर्ज करने की मांग पुलिस से की गई है।

कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार रात करीब दस बजे भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(एम), 115(2), 351(3), एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत बलात्कार और एसटी एससी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है।

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